Uttarakhand

उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीसैनी में नियमित हवाई सेवा न होने पर एएआई को नोटिस जारी 

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे से नियमित उड़ान नहीं होने को बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को ई-मेल से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भारत सरकार व राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन सचिवों से इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी की तिथि तय की है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में पिथौरागढ़ निवासी डॉ. राजेश पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कहा गया है कि हवाई पट्टी के लिए 1991 में उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह हवाई अड्डा पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही आपातकाल में रसद सामग्री पहुंचाने के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। सरकार कई सालों से इस पर नियमित हवाई सेवा शुरू करने की बात कर रही है, लेकिन आज तक यह सेवा शुरू नहीं हो पाई है।

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