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ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर

नई दिल्ली। देश के अधिकतर राज्यों में ट्रांसपोर्टर (TRANSPORTERS) और ट्रक डाइवर हड़़ताल पर हैं। कई स्थानों पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कई स्थानों पर प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों की वजह है वो प्रावधान जिसमें केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस (HIT AND RUN CASE) में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसी के विरोध में तमाम बस और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद आम जनता को खासी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोडऩे को मजबूर हो गए हैं।

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